September 17, 2025

नगर निगम चुनाव अपडेट : आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही 248 नगर निकायों में होंगे चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र जारी

पटना। बिहार में होने वाले नगर निकाय के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त और नगरपालिका को लेटर जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार, जारी पत्र में यह कहा गया हैं की नगर निकायों के चुनाव में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी. जिसके बाद अब राज्य में 248 नगर निकायों में चुनाव होंगे। वही 172 नवगठित, उत्क्रमित या क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय हैं, 10 यथास्थिति वाले नगर निकाय शामिल हैं। यथास्थिति वाले नगर निकायों में नगर निगम की बात करें तो इसमें मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय के साथ ही नगर परिषद हिलसा, अरवल, बेनीपुर, एकमा बाजार, परसा बाजार के साथ नगर पंचायत मोहनियां को रखा गया है। ऐसे नगर निकाय, जिनका गठन पहले हो चुका हैं, उनमें 62 पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगरपालिका अधिनियम-12 के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इसके साथ-साथ पत्र में यह भी कहा गया हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में नगर विकास और आवास विभाग द्वारा राज्य सरकार का फैसला उपलब्ध कराया गया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (यथा संशोधित) और बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 (यथा संशोधित) के अनुसार अलग -अलग कोटि के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी किए गए लेटर में बताया गया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(2) के मुताबिक़ हर नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत के निकट, लेकिन इससे अधिक स्थान के लिए आरक्षण किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का मापदंड निर्धारित किया गया है। सभी तरह के आरक्षण का प्रविधान 50 प्रतिशत के भीतर ही होगा। वहीं, अगर किसी कोटि में केवल एक पद है तो वह महिला के लिए रिजर्व्ड नहीं होगा

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