सीबीआई ने दाखिल किया जवाब- लालू यादव को नहीं मिल सकता है बेल!

रांची।रांची उच्च न्यायालय में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा दायर किए गए जमानत याचिका में सीबीआई ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है।इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को होने वाली है। इसके पूर्व 9 अप्रैल को रांची उच्च न्यायालय में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी।जिसके बाद सीबीआई के वकील ने जवाब के लिए समय मांगा था।इस जमानत याचिका को लेकर सीबीआई ने जवाब दाखिल किया है।वह राजद समर्थकों को निराश करने वाला है।सीबीआई के मुताबिक राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की आधी सजा पूरी नहीं हुई है। इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलना चाहिए।लालू यादव की जमानत याचिका का सबसे अहम तथ्‍य यह है कि उनकी आधी सजा पूरी हो गई है। आधी सजा पूरी होने के बाद अपील में जा चुके मामलों में जमानत दिया जा सकता है। उनके वकील ने राजद सुप्रीमो के खराब स्‍वास्‍थ्‍य का हवाला भी कोर्ट में दिया है। इधर, सीबीआइ ने अपने जवाब में कहा है कि उन्‍हें जमानत नहीं दी जा सकती, क्‍योंकि उनकी आधी सजा अभी पूरी ही नहीं हुई है।सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद यादव को अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की दो सजाएं हुई हैं और कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोनों सजाएं अलग-अलग काटनी हैं। इस तरह लालू को कुल 14 साल जेल में रहना है। इस तरह से लालू की आधी सजा तो तब पूरी होगी जब वे सात साल जेल में रह लेंगे। इसके लिए लालू को कम से कम तीन साल और जेल में गुजारनें होंगे।हालांकि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के वकील भी सीबीआई के इस जवाब के कार्ड तैयार कर रहे हैं।16 अप्रैल को देखना होगा कि अदालत इस याचिका पर क्या फैसला लेता है।

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