पटना कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

पटना: राजधानी के चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में जाने-माने शिक्षक फैसल खान (खान सर) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना की एक स्थानीय अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है।

​मुख्य बिंदु:

​राहत की खबर: अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई और गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई।

​गंभीर धाराएं: इस मामले में खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई गैर-जमानती धाराएं दर्ज की गई थीं, जिसके बाद से ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।

​विवाद की पृष्ठभूमि: यह पूरा मामला पटना में एक कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हिंसक विवाद और फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें पुलिस फिलहाल जांच कर रही है।

​पुलिस कार्रवाई पर फिलहाल ब्रेक

​इस मामले में पुलिस लगातार खान सर की गिरफ्तारी के लिए दबिश बना रही थी, जिसके चलते आज कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी थीं। अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई और पुलिस जांच की प्रक्रिया अभी जारी है।

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