झारखंड उच्च न्यायालय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज

रांची। जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू यादव के समर्थकों के लिए फिर निराशाजनक खबर सामने आई है।आज रांची में झारखंड हाई कोर्ट ने राजद अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूरी सजा के आधी कस्टडी नहीं हो पाने के कारण यह याचिका खारिज की है।विदित हो कि सुनवाई के लिए मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के कोर्ट में सुनवाई हो रही थी।पिछ्ली तारिख को रांची हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के देहांत होने की वजह से सुनवाई नही हो सकी।उल्लेखनीय है की इसके पूर्व 22 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी। लेकिन,न्यायालय ने इसे टालते हुए आज 29 नवंबर की तिथी निर्धारित की थी।लेकिन उस दिन भी सुनवाई नहीं हो सकी।झारखंड हाईकोर्ट में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के वकीलों ने जमानत के लिए लंबी उम्र और गिरते स्वास्थ्य का आधार दिया गया है।उधर सीबीआई नहीं चाहता है कि लालू यादव जमानत पर रिहा हों। ऐसे में यह कहना कठिन था कि अदालत के द्वारा लालू प्रसाद को जमानत मिलेगी अथवा नहीं।मगर आज न्यायालय ने याचिका पर निर्णय सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया।

कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर सीबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा था। सीबीआई ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है।ज्ञातव्य हो कि दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत से 7 साल की सजा मिली है।उनकी ओर से जेल अवधि को आधार बनाते हुए और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत मांगी गई थी।

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