January 29, 2026

विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक विद्यार्थियों को कॉलेज और अस्पतालों में मिलेगी इंटर्नशिप

  • नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर, भवन निर्माण विभाग में 53 अनावश्यक पद किए गए विलोपित
  • बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मिली स्वीकृति

पटना। मुख्य सचिवालय में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग, भवन निर्माण विभाग, वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कुल 8 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। बैठक में बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 का अवधि विस्तार 30 जून 2024 तक करने के संबंध में स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 और बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2023 को नीतीश कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक 8 प्रस्ताव पास
वहीं, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 5 पदों का सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के संबंध में स्वीकृति मिली है। भवन निर्माण विभाग के बिहार वास्तु विद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमान्यता दिए जाने के संबंध में भी स्वीकृति मिली है। सरकार ने उद्योग विभाग के तहत बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है जबकि बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन( वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 का अवधि विस्तार 30 जून 2024 तक करने का निर्णय लिया है। वहीं भवन निर्माण विभाग के अतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल पांच पदों के सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही साथ सरकार ने बिहार वास्तिविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा पर बहाल हुए नियोजित कर्मियों को नियमित करने का फैसला लिया है। सरकार ने राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक संवर्ग के स्वीकृति 8 पदों में से आशुलिपिक ग्रेड 2 के 2 पदों को समायोजित करते हुए अंकेक्षण निदेशालय में आशुटंकक संवर्ग के पदों को मूल कोटि एवं प्रोन्नोत्ति के पदों में वर्गीकृत करने तथा राष्ट्रीय बचत आशुलिपिक संवर्ग के शेष 6 पदों को प्रत्यर्पित किया है। वहीं भारत सरकार द्वारा तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक विद्यार्थियों को कॉलेज और अस्पतालों में मिलेगी इंटर्नशिप की सुविधा
भारत सरकार द्वारा तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्किम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही विदेशी मेडिकल ग्रैजुएट्स को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा देने की रजामंदी मिली है।
पिछली बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर
कैबिनेट की पिछली बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें सबसे प्रमुख शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन था। शिक्षक नियुक्ति में आवेदन के लिए बिहार का स्थाई निवासी होने की अर्हता को समाप्त किया गया था। जिससे भारत के किसी राज्य के नागरिक शिक्षक नियुक्ति में आवेदन कर सकते हैं लेकिन सरकार के इस फैसले पर जबरदस्त विरोध भी हो रहा है।

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