राजीव नगर में सरकार की हिटलरशाही के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, सरकार तुरंत दे मुआवजा : बीजेपी

पटना। राजधानी पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर के लोगों को राहत देते हुए पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रद्द करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए दीघा विधायक डॉ संजीव चौरसिया ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले से नेपाली नगर/राजीवनगर के पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत दी है। इस फैसले से वहां के निवासियों को काफी राहत मिली है एवं उनकी जीत हुई इसके लिए पटना उच्च न्यायालय का बहुत-बहुत आभार। चौरसिया ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने वर्तमान सरकार की नाकामी को दशार्ते हुए आम जनों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया है। पूर्व में मैंने भी सरकार को अपने पत्राचारों एवं बिहार विधान सभा के चलते सत्र में नेपाली नगर में तोड़े गए मकानों के एवज में उचित मुआवजा की मांग हेतु आवाज उठाई थी। वहीं सरकार पर हमला करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि रातो-रात सैकड़ों मकानो पर बुलडोजर चलवाकर तोड़ा गया था। राज्य सरकार से मेरी मांग है कि पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले को मानते हुए जिन लोगों के मकानों को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है उन्हें जल्द से जल्द 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे। पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर के लोगों के लिए पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रद्द करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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