PATNA : नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, फैसले पर प्रत्याशियों की नजर

पटना। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल EBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद बिहार सरकार ने EBC आरक्षण मामले में पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जिस पर आज सुनवाई होगी। बताते चले की EBC आरक्षण में नियमों का पालन नहीं होने का हवाला देते हुए 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। बता दें कि इससे पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन को नहीं माना गया और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। वही बाद में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था। बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही थी। परंतु सरकार ने पटना हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दायर की है। वही नगर विकास विभाग के अनुसार पटना उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2022 को आदेश पारित किया गया था। जो नगर निकायों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। इसके विरुद्ध राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गयी है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए आज का दिन मुकर्रर किया है।
वोटिंग से 6 दिन पहले चुनाव हुआ था स्थगित
नगर निकाय चुनाव को लेकर सितंबर में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया था। 10 अक्टूबर को पहले चरण और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण का चुनाव होना था। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों नामांकन भी कर दिया था।
नामांकन करने के बाद प्रत्याशी अपने-अपने इलाके में सक्रिय थे और चुनाव प्रचार भी करने लगे। सिंबल मिलने के बाद प्रत्याशियों ने बैनर और पोस्टर भी छपवा लिये। लेकिन पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद चुनाव पर रोक लग गई। अब कोर्ट के फैसले पर उम्मीदवारों की निगाहें टिकी है।

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