एमएलसी पद पर मंत्री अशोक चौधरी व जनक राम के मनोनयन को पटना हाईकोर्ट में चुनौती, होगी सुनवाई
पटना । एमएलसी पद पर मंत्री अशोक चौधरी व जनक राम के मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की।

वेटरन फोरम की याचिका में मनोनयन को चुनौती दी गई है। आवेदक की तरफ से वकील दीनू कुमार, रितिका रानी, रितुराज ने बताया कि इन्होंने एमएलसी पद पर मनोनयन के समय स्वयं के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। राज्यपाल ने मनोनयन के समय मंत्री होने की जानकारी नहीं दी थी।
संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत इन्हें जानकारी देनी थी। राज्यपाल कोटे से 12 पद पर कला, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र के विशेषज्ञ मनोनित होते हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी 12 अन्य विधान पार्षदों के मनोनयन को चुनौती दी गई थी। बसंत कुमार चौधरी ने इस संबंध में याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई अभी हाईकोर्ट में चल रही है।

