बिहार में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर आम लोगों को लगेगा 500 रुपए तक जुर्माना, जानें पूरा मामला

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई है । इसके तहत नगरपालिका क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक पर बैन के बाद अब जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगर आप बाजार में सिंगल यूज कैरी बैग का प्रयोग करते पकड़े गए तो आपको भी जुर्माना देना होगा। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते अगर आम आदमी भी पकड़ गये तो उन्हें जुर्माना देना होगा। इसके लिए कई कटेगरी बनाया गया है। अगर बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक लेते हुए पकड़े गये तो उसके लिए भी फाइन देना होगा। पहली बार पकड़े गए तो 100 रुपये, दूसरी बार पकड़े गए तो 200 रुपये, अगर तीसरी दफे पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
आम लोगों के साथ-साथ कमर्शियल उपयोग करने पर भी 5000 रुपए तक देना होगा जुर्माना
वही सिंगल यूज प्लास्टिक के कमर्शियल उपयोग पर पहली दफे डेढ़ हजार रू, फिर ढाई हजार उसके बाद 3500 रू फाइन लगेगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर पहली दफे 2000 दूसरी दफे 3000 और तीसरी दफे 5000 फाइन लिए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थल एवं अन्य प्रतिबंधित स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट फैलाने पर पहली दफा 1000 दूसरी दफे 1500 तीसरी दफे 2000 का जुर्माना लगेगा। नगर पालिका क्षेत्र को बिना सूचना दिए कोई खेल आयोजन करने या 100 से अधिक व्यक्तियों के जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति पर 1500, 2000 और तीसरेदफे 2500 जुर्माना लगेगा। बिहार सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक से संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। किसी भी प्रकार के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग-भंडारण, विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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