देश में ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी टैक्स वसूल करेगी सरकार, जीएसटी परिषद जल्द ही करेगी दरो का निर्धारण

नई दिल्ली। देश-दुनिया में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेम पर टैक्स वसूलने का नियम जल्दद तैयार हो जाएगा। इस पर सुझाव के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अगुवाई में बनाई गई समिति ने दरों को लगभग फाइनल कर लिया है और जल्दग अपनी सिफारिश जीएसटी परिषद को भेजेगी। अगर परिषद भी इस पर मुहर लगाती है तो जल्दफ ऑनलाइन गेमिंग से कमाई पर जीएसटी की दर तय हो जाएगी। बताया जा रहा हैं की ऑनलाइन गेमिंग पर समान रूप से 28 फीसदी की दर लगाने की मंशा जताई है। यह दर सभी तरह के ऑनलाइन गेम पर लागू होगी। इसमें चाहे खिलाड़ी अपने कौशल के आधार पर जीत दर्ज करता है या फिर किस्मसत से जुआ खेलकर पैसे बनाता है। सभी तरह के गेम में इनाम जीतने वाले को 28 फीसदी जीएसटी चुकानी होगी। हालांकि, इसके लिए अब टैक्स मूल्यां8कन करने का तरीका बदला जा सकता है। मौजूदा समय में ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जा रहा है। यह टैक्सन पूरी राशि पर लगाया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल इस राशि को फीस के रूप में अपने ग्राहकों से वसूलते हैं।
भारत में तेजी से फैल रहा ऑनलाइन गेमिंग
वही मंत्री समूह ने अपनी सिफारिश में स्पाष्टप किया है कि जीएसटी के रूप में वसूली जाने वाली राशि में क्या -क्याप शा‍मिल होगा। काउंसिल ने जून में सुझाव दिया था कि ऑनलाइन गेमिंग के मामले में पूरे वैल्यू् पर 28 फीसदी जीएसटी वसूला जाना चाहिए। सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की दर लगाने को लेकर ऐसे ही नहीं आतुर दिख रही है। यह सेक्टीर भारत में बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। लॉकडाउन के समय तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीत ने जमकर पैसा बनाया। केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2021 में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार सिर्फ 13,600 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 तक 29 हजार करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है।

About Post Author

You may have missed