पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह आचार संहिता के उल्लंघन मामले में साक्ष्य के आभाव में बरी

छपरा । महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सारण कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष मजिस्ट्रेट सांसद, विधायक, एमएलसी व एसीजेएम प्रथम रणधीर कुमार ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान राबड़ी देवी की सभा में पूर्व सांसद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था।

बीडीओ राजेश्वर प्रसाद ने 16 अप्रैल 2014 को भगवान बाजार थाने में तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर कराई थी। इसमें बीडीओ ने कहा था कि जिला विद्यालय के बोर्डिंग ग्राउंड में आयोजित आम सभा में भाषण के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है।

12 अप्रैल 2014 को सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नामांकन के बाद सभा हुई थी। इसमें पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने भोजपुरी में कहा था- “एश्ट पर जईह, जान के परवाह मत करिह, एगो बने त एगो दबईह, दुगो बने त दुगो दबईह, मौका मिले त दु चार सौ दबईह’। इस भाषण का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर बीडीओ ने भगवान बाजार थाना में एफआईआर कराई थी।

बता दें कि फिलहाल प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह मशरख के पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। हालांकि, पैरोल पर अभी दोनों बाहर आए हैं। मशरख स्थित अपने आवास पर प्रभुनाथ सिंह रह रहे हैं।

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