January 28, 2026

पटना में स्कूलों के समय पर कोचिंग चलाने संस्थानों पर दर्ज होगी FIR, डीएम ने जारी किया आदेश

पटना। राजधानी पटना में स्कूल समय में कोचिंग चलाने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए पटना जिला प्रशासन भी अब कमर कस चुकी है। जानकारी के अनुसार पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने इस बाबत एक आदेश पत्र जारी किया है। आदेश पत्र में यह कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल के समय में कोचिंग चलाने वाले कोचिंग संस्थानों के मालिकों पर लगाम लगाने के लिए प्रयास करेंगे। जिसके बाद जिले में इसके लिए 10 ढाबा दल के टीम का गठन किया गया है। इसके लिए डीईओ अमित कुमार ने कहा कि सुबह 9.30 से शाम चार बजे के बीच कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चला सकेंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों का संचालन 9.30 से चार बजे तक होता है। हाईस्कूल का समय यही है और देखा गया है कि इसी अवधि में कोचिंग चलाए जा रहे हैं। अलग-अलग इलाकों कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी के लिए डीपीओ-पीओ समेत अन्य अधिकारियों को जवाबदेही दी गई है। डीएम ने आदेश में कहा है कि स्कूल के समय में कोचिंग चलाने से वर्ग संचालन पर असर पड़ रहा है। डीईओ ने बताया कि ऐसी रिपोर्ट मिली है कि सरकारी शिक्षक भी स्कूल के समय में ही कोचिंग चला रहे हैं और स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। अगर इस अवधि में कोई भी कोचिंग संथान संचालित होते पकड़े जाते हैं तो उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

You may have missed