शराबबंदी संशोधन कानून : पहली बार में 5 हजार रुपए तक जुर्माना, दूसरी बार में होगी जेल

पटना। बिहार में शराबबंदी संशोधन बिल अब जल्द ही कानून बनने वाला हैं। बिहार विधान मंडल के दोनों सदन इसे पहले ही पास कर चुके हैं। राज्‍यपाल से मंजूरी मिलते ही नया कानून प्रभावी हो जाएगा। इधर, नए कानून के तहत शराब पीते पकड़े जाने वाले लोगों के लिए सजा के मसले पर कंफ्यूजन पूरी तरह दूर हो गया है। ऐसे लोग अब जुर्माना देकर छूट सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे पुलिस और मजिस्‍ट्रेट के सामने इसकी अकड़ दिखाएंगे। अगर उनका व्‍यवहार ठीक नहीं रहा, तो उन्‍हें जेल भी भेजा जा सकता है।

पहली बार शराब पीने पर 5 हजार रुपए तक जुर्माना, दूसरी बार में होगी जेल

संशोधन के बाद पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आरोपित को दो हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माना भरना होगा। जुर्माने की राशि कितनी होगी, यह कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने पेशी में तय होगा। वही शराब पीने वाले के पास यह अधिकार नही होगा कि वह सिर्फ जुर्माना भरकर छूट जाए। उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरी बार शराब पीने पर पकड़े जाने की स्थिति में संबंधित आरोपित को अनिवार्य रूप से एक वर्ष की जेल की सजा का प्रविधान किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शराबबंदी संशोधन कानून 2022 के तहत जुर्माना राशि और मजिस्ट्रेट के अन्य अधिकारों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने दी जानकारी

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि शराबबंदी संशोधन कानून के नए प्रविधानों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यदि व्यक्ति पहली बार शराब पीकर पकड़ा जाता है तो निर्धारित अर्थदंड देकर छूट सकता है। अर्थदंड नहीं देने या पुलिस की कार्रवाई में सहयोग नहीं करने पर उसे 30 दिन की कारावास की सजा सुनाई जाएगी। शराबबंदी संशोधन कानून 2022 के तहत शराब पीने वालों के सुनवाई करने व सजा का निर्धारण करने की शक्ति कार्यपालक दंडाधिकारी को सौंपी जाएगी।

About Post Author

You may have missed