मुजफ्फरपुर में बेटी से रेप करने वाले कलयुगी पिता को मिली उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट के विशेष अदालत ने दिया फैसला

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिलें के बेला थाना इलाके में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधक को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार ने मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर सहायता स्कीम के तहत पीड़िता को मुआवजा दिलाने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। इसकी प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजने को कहा गया है। बता दें कि चार दिन पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी हुई थी। बताया गया कि घटना के समय पिता मोतिहारी में पदस्थापित था। बैंक प्रबंधक के विरुद्ध 12 सितंबर 2021 को उसकी बेटी ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसकी बेटी ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बेटी ने प्राथमिकी में कहा था कि उसके पिता मोतिहारी में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में प्रबंधक थे। 2018 में वे घर आए तो रात में बोले कि उसका उपचार करना है।

इसका झांसा देकर गलत काम किया। जब उसने मम्मी को यह बात बताई तो उसके साथ मारपीट की। धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जीना दूभर कर देंगे। लड़की ने बताया कि उसने पिता के डर से किसी को कुछ नहीं बताया। इसी बीच पिता ने 2021 में दूसरी शादी कर ली। मुंबई में पढ़ने वाला भाई जब घर आया तो पीड़िता ने सारी आपबीती भाई को बताई। 12 सितंबर को भाई पीड़िता को थाने लेकर आया और प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने उसी दिन बैंक प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया था। 13 सितंबर 2021 को उसे विशेष कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वह तब से जेल में बंद है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध 30 अक्टूबर 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) अजय कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया था।

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