बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले की फिर सुनवाई में टली, अभ्यर्थियों को हाथ लगी निराशा

पटना। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। मंगलवार को इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब छात्रों को अगले आदेश का इंतजार करना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर कई अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर इसकी वैधता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी और इसे रद्द किया जाना चाहिए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा के दौरान अनियमितताएं देखी गईं, जिससे यह निष्पक्ष नहीं रह गई। इसी को लेकर उन्होंने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अदालत में क्यों नहीं हो सकी सुनवाई?
इस मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की अध्यक्षता में होनी थी। लेकिन उनकी छुट्टी के कारण अदालत में सुनवाई टाल दी गई। अब अभ्यर्थियों को अगले आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अगली सुनवाई की तारीख कब निर्धारित होगी।
अभ्यर्थियों में निराशा
परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले छात्रों में निराशा का माहौल है। वे इस मामले में जल्द से जल्द न्याय चाहते हैं, लेकिन बार-बार सुनवाई टलने से वे हताश महसूस कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले इस मामले का निपटारा होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की जटिलता न आए।
परीक्षा रद्द करने की मांग क्यों?
अभ्यर्थियों का दावा है कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के आयोजन में अनियमितताएं हुई हैं। उनके अनुसार कुछ छात्रों का मानना है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होने की खबरें आई थीं, जिससे मेरिट प्रभावित हो सकती है। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों पर निगरानी सही तरीके से नहीं की गई, जिससे नकल जैसी घटनाएं सामने आईं। कुछ अभ्यर्थियों का यह भी दावा है कि परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों के उत्तर आयोग द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी से मेल नहीं खाते थे।
बीपीएससी की प्रतिक्रिया
बिहार लोक सेवा आयोग ने अब तक इस मामले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, इससे पहले आयोग ने परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के तहत आयोजित करने की बात कही थी। अब सभी की नजरें पटना हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अगर कोर्ट परीक्षा को रद्द करने का फैसला करता है, तो बीपीएससी को दोबारा परीक्षा आयोजित करनी होगी। वहीं, अगर याचिका खारिज होती है, तो परीक्षा परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
छात्रों को क्या करना चाहिए?
इस स्थिति में अभ्यर्थियों को संयम बनाए रखना होगा। कानूनी प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए छात्रों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। साथ ही, उन्हें आयोग और अदालत के अगले आदेश का इंतजार करना होगा। फिलहाल, अभ्यर्थियों को यह उम्मीद है कि अगली सुनवाई जल्द होगी और उन्हें न्याय मिलेगा।
