शिक्षा विभाग का बड़ा फरमान, स्कूलों की बिजली नहीं काट सकती बिजली कंपनी

पटना। शिक्षा विभाग ने प्रदेश की बिजली कंपनियों को दो टूक हिदायत दी है किसी भी कीमत पर बिल न जमा हो पाने की स्थिति में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की बिजली न काटी जाये। अगर बिजली काटी गयी तो इसके लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक जिम्मेदार होंगे। शिक्षा विभाग के आधिकारिक पत्र में साफ कर दिया है कि बिजली कंपनी न स्कूल से बिल भुगतान के लिए कहेगी और न प्रधानाध्यापक को बिजली काटने की धमकी देगी।

शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के मुताबिक राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्युत बिलों के एकीकृत भुगतान के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बीच सहमति हो चुकी है। इस मामले में आंतरिक वित्त सलाहकार ने भी सहमति दी है।

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