बिहार में BH सीरीज का नंबर लेना हुआ आसान, बिहार परिवहन विभाग ने जारी की गाइडलाइन

बिहार। अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और वर्तमान समय में आपको अपने काम के चलते हैं देश के अलग-अलग राज्यों में रहना पड़ रहा है और आप अपनी गाड़ी पर भारत यानी बीएच नंबर की सीरीज लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको बिहार परिवहन विभाग के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि इस संबंध में परिवहन विभाग ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। यह खास नंबर सीरीज केवल उन्हीं सरकारी तथा निजी कर्मियों को मिलेगा जिनका कम से कम चार राज्यों में काम के चलते आवागमन होता हो।

इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव ने अपनी गाइडलाइन को बिहार के सभी जिलों के परिवहन कार्यालय में उपलब्ध करा दी है। बताया जा रहा है कि निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कोई व्यक्ति अगर बीएच सीरीज के लिए आवेदन करेगा तो उसे अपने चारों राज्यों में कार्यालयों का पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आइडी की जानकारी देनी होगी। जानकारियां देने के बाद डीटीओ आवेदक के सत्यता की जांच करेंगे। वहीं केंद्र सरकार के कर्मियों को अपना आइडी कार्ड देना होगा। इसके साथ-साथ आवेदकों से आधार कार्ड भी लिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, आवेदक को यह भी ध्यान रखना है कि स्थानांतरण की सूरत में 30 दिनों के अंदर पोर्टल के माध्यम से बिहार के निबंधन प्राधिकार को इसकी सूचना देनी होगी। मालूम हो कि सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने देश भर में एक ही नंबर के लिए बीएच सीरीज का प्रावधान किया है। जिसके लिए बिहार में परिवहन विभाग ने भी बीएच नंबर सीरीज जारी करने की घोषणा कर दी है।

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