पटना हाईकोर्ट का निर्देश : पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से सड़कों को जोड़ने में कितना खर्च आएगा, 2 सप्ताह में बताएं
पटना। पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को सभी ओर से जोड़ने वाली सड़कों के मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माण में होने वाले व्यय का आकलन करने का निर्देश अधिकारियों की टीम को दिया है। बता दें इसके पूर्व कोर्ट ने उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व रेलवे के अधिकारियों की टीम को पाटलिपुत्र स्टेशन का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो चुका है, लेकिन वहां तक जाने के लिये सभी ओर से सड़कें नहीं होने की वजह से यात्रियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलों का परिचालन काफी पहले प्रारंभ हो गया था, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य के नगर विकास विभाग, सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व रेलवे अधिकारी की टीम को सड़क निर्माण में होने वाले खर्च का आकलन कर दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर दो सप्ताह बाद पुन: सुनवाई होगी।