गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने दिया फैसला, 9 आरोपी दोषी करार, 1 नवम्‍बर को होगा सजा का ऐलान

पटना। पटना के गांधी मैदान में आठ साल पहले आज ही के दिन तब भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्‍मीदवार रहे नरेन्‍द्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्‍लास्‍ट कर तबाही मचाने वालों को अब इसकी सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार, पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एनआईए कोर्ट ने 10 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया है। जबकि एक आरोपी को रिहा करने का आदेश सुनाया है। बता दे की बुधवार की सुबह से पटना सिविल कोर्ट परिसर में गहमागहमी थी। आठ साल बाद गांधी मैदान ब्‍लास्‍ट मामले में आज निर्णय होने वाला था था। बता दे कि इस सीरियल ब्‍लास्‍ट में छह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी जबकि 89 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाने के लिए 1 नवम्‍बर की तारीख को चुना हैं। बता दे कि गांधी मैदान ब्‍लास्‍ट मामले में एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अभी 10 आरोपितों के मामले की सुनवाई पूरी हुई है। ब्लास्ट मामले में जुवेनाइल बोर्ड द्वारा एक आरोपित को तीन वर्ष की कैद की सजा पहले ही सुनायी जा चुकी है। जबकि एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा करने का फैसला सुनाया है।

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