कोरोना ने सरकार को दिखाया नया रास्ता : अब खाद्य पदार्थों के बिल पर होगा एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन नंबर

पटना। कोरोना संक्रमण ने लोगों की इम्यूनिटी पावर को लेकर नया रास्ता दिखाया है। अब सरकार आम लोगों की इम्युनिटी को लेकर खाद्य सुरक्षा कानून को और सख्त करने में जुट गई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथार्टी आॅफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। एक अक्टूबर से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामानों के बिल पर एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मिठाई से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं।
कोरोना ने दिखाया नया रास्ता
कोरोना संक्रमण ने सरकार को खाद्य सुरक्षा का नया रास्ता दिखाया है। कोरोना संक्रमण को वहीं मात दे पाया, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही। ऐसे लोगों को कोरोना होने के बाद भी कोई लक्षण या प्रभाव नहीं दिखा, जिनकी इम्यूटी काफी मजबूत रही है। कोरोना काल ने जो सिखाया, अब उस पर काम किया जा रहा है और इसके लिए खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी है। पटना के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि एक अक्टूबर से खाद्य सुरक्षा को लेकर कई नियम बदलने की तैयारी है। इसके लिए दिशा निर्देश मिल गया है। एफएसएसएआई ने जारी आदेश में यह कहा है कि एक अक्टूबर से नियम पूरी तरह से बदल जाएगा। इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अभी जागरुक करने का काम किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए अक्टूबर तक का समय
5 माह के अंदर खाद्य से जुड़े दुकानदारों को एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक अक्टूबर के बाद ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी, जो ग्राहकों को बिल पर एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंगे। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों के साथ अन्य खाद्य सामानों की बिक्री करने वालों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विभाग का कहना है कि जब इस नियम को एक अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया जाएगा तो हर हाल में इसका पालन करना होगा। पटना में 10,000 दुकानदार रजिस्टर्ड हैं, जबकि यह संख्या कुल आबादी का 5% होना चाहिए। फूड सेफ्टी अधिकारी अजय कुमार का कहना है कि सुरक्षा को लेकर इस नियम को बनाया जा रहा है और एक अक्टूबर को
बोर्ड लगाकर बताना होगा सामान का पूरा उल्लेख
एफएसएसएआई ने आदेश दिया है कि अब अक्टूबर माह से ही रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों के साथ अन्य खाने-पीने से जुड़ी दुकानों को पहले तो एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद दुकान के बाहर जहां सबकी नजर पड़े, वहां पर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा, जिसमें सामानों में मिलाए जाने वाले सामान का पूरा उल्लेख करना होगा। अगर घी का इस्तेमाल हो रहा है तो कौन-सी घी है, ऐसे ही तेल व अन्य सामानों की भी जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। जो इम्यूनिटी के लिए खतरा होगा, ऐसे सामानों की मिलावट पर पूरी तरह से रोक होगी। डिस्प्ले बोर्ड पर नंबर भी रहेगा, जिससे ग्राहक गड़बड़ी की शिकायत करेंगे और मौके पर जांच टीम पहुंच जाएगी।
