ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने खारिज की कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की याचिका, वाराणसी जिला जज ने सुनाया फैसला

वाराणसी। यूपी के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर जिला जज वाराणसी एके विश्वेश की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच यानी कार्बन डेटिंग से संबंधित याचिका को ठुकरा दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से ये याचिका दायर की गई थी कि बिना क्षति पहुंचाए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाई जाए, जिसे वाराणसी जिला जज ने खारिज कर दिया है। दरअसल 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के मुद्दे पर चार वादी महिलाओं ने बिना क्षति पहुंचाए जांच की मांग की है। इसके साथ ही उसके आस-पास की कार्बन डेटिंग की मांग की है। वहीं इस मामले में जवाब देने के लिए अंजुमन इंतजमिया मसाजिद कमेटी ने समय मांगा था। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कार्बन डेटिंग नहीं की जानी चाहिए। यह शिवलिंग नहीं एक फव्वारा है। इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

वहीं कोर्ट ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई की जाएगी। बता दें कि बीते 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने समेत अन्य ने कोर्ट में शिवलिंग की आकृति की एएसआई विशेषज्ञ से कार्बन डेटिंग कराने का अनुरोध किया था। राखी सिंह तथा अन्य ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के विग्रहों की सुरक्षा और नियमित पूजा पाठ के आदेश देने के संबंध में वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में याचिका दायर की थी। वहीं कोर्ट के आदेश पर मई में ज्ञानवापी का सर्वे कराया गया। मुस्लिम पक्ष में इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह फैसला उपासना स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों के खिलाफ है। इसी दलील पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। दरअसल, पांच हिंदू याचिकाकर्ताओं में से चार ने वाराणसी की स्थानीय अदालत द्वारा आदेशित वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए ‘शिवलिंग’ की कार्बन-डेटिंग की मांग की है। जिसको वाराणसी की जिला अदालत ने कार्बन डेटिंग मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से इनकार कर दिया है।

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