बिहार पंचायत चुनाव : दो या उससे अधिक प्रत्याशी को बराबर वोट मिले तो ऐसा होगा फैसला, इस बारे में विस्तार से जानें

पटना । बिहार में पंचायत चुनाव के तहत वोटिंग पूरी होने के बाद दो या उससे अधिक प्रत्याशी को बराबर वोट मिलने पर लॉटरी से फैसला होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, निवार्ची पदाधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालेंगे और जिस प्रत्याशी के पक्ष में लॉटरी निकलेगी, उसे एक अतिरिक्त वोट मिलेगा। इस पर ही निवार्ची पदाधिकारी चुनाव परिणाम घोषित करेंगे।

आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद निवार्ची पदाधिकारी ऐसे उम्मीदवार को, जो निर्वाचित हुआ है, उसे प्रपत्र 22 में निर्वाचन प्रमाण पत्र देगा।

इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी विधिवत निर्वाचित व्यक्तियों की सूची जिला गजट में प्रकाशित कराएगा तथा उसकी एक-एक प्रति आयोग एवं निदेशक, पंचायत राज को भेजेगा।

उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके चुनाव एजेंट या गणना एजेंट को वोटों की पुनर्गणना को लेकर लिखित आवेदन देना होगा। साथ ही पुनर्गगणना कराने के आधार सहित निवार्ची पदाधिकारी या वह प्राधिकृत पदाधिकारी को ही लिखित आवेदन दे सकेगा।

चुनाव के बाद चुनाव संबंधी दस्तावेजों का उपस्थापन या निरीक्षण न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ही हो सकेगा। आयोग ने मतगणना को लेकर रखे गए दस्तावेजों को एक वर्ष तक या किसी कानूनी कार्यवाही के लंबित रहने की समय अवधि तक सुरक्षा में रखे जाएंगे। इसके बाद आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी की ओर से दिए गए किसी प्रतिकूल निर्देश के आधार पर उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

 

About Post Author

You may have missed