भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त,विधानसभा सचिवालय जारी की अधिसूचना, वीआईपी के टिकट पर जीते थे चुनाव

पटना। बिहार के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव की विधानसभा से सदस्यता समाप्ति कर दी गई है दरभंगा कोर्ट के द्वारा उन्हें एक मामले में सजा सुनाई गई थी। मिश्रीलाल यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश साहनी के वीआईपी पार्टी से चुनाव जीते थे।लेकिन बाद में पार्टी के अन्य विधायकों के साथ में भाजपा में शामिल हो गए थे।उन्हें 2019 के मारपीट और लूट के केस में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की सदस्यता समाप्त हो गई है। कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के बाद बिहार विधानसभा ने सदस्यता खत्म करने का निर्णय लिया है।इस संबंध में बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है।उल्लेखनीय है कि दरभंगा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 मई को एक आपराधिक मामले में बड़ा फैसला सुनाया था।अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव को कोर्ट ने दोषी ठहराया था।दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी।साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। यह फैसला 2019 में दर्ज एक मारपीट और लूटपाट के मामले के तहत आया।कोर्ट के निर्णय के बाद सत्ताधारी गठबंधन भाजपा विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी गई है।2020 के विधानसभा चुनाव में मिश्रीलाल यादव एनडीए की सहयोगी रहे वीआईपी के टिकट पर चुन कर विधायक बने थे।बाद में वीआईपी के विधायकों ने पाला बदल लिया और भाजपा में शामिल हो गए।
