BIHAR: दो माह में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में 12 फीसदी आयी कमी

– परिवहन सचिव ने कहा- राज्यभर में परिवहन नियमों की सख्ती से लागू किये जाने और जन-जागरुकता से सड़क दुर्घटनाओं में आई कमी

– नए एक्ट के लागू होने के बाद सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने वालों की बढ़ी है संख्या

पटना। नए मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 लागू होने के बाद बिहार के जिलों में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ कम हुआ है। माह अक्टूबर 2018 की तुलना में माह अक्टूबर 2019 में सड़क दुर्घटनाओं में 12 फीसदी की कमी आयी है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नए अधिनियम को बिहार राज्य में सख्ती से लागू किये जाने और जन जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है। साल 2018 के सितंबर माह में जब नया ट्रैफिक नियम लागू नहीं हुआ था, तब 663 हादसे हुए थे। जिसमें 459 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 428 लोग घायल हुए थे। वहीं इसी साल के सितंबर 2019 की बात करें तो 599 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 410 लोगों की मौत व 387 लोग घायल हुए हैं। जोकि पिछले साल के सितंबर माह की तुलना में 9.65 फीसदी कम है। वहीं 2018 के अक्टूबर माह में 784 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 543 लोगों की मौत हुई थी और 558 लोग घायल हुए थे। जबकि अक्टूबर 2019 में 690 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 494 लोगों की मौत व 417 लोग घायल हुए हैं। इस तरह से माह अक्टूबर 2018 से माह अक्टूबर 2019 की तुलना में करीब 12 प्रतिशत की कमी आयी है।

परिवहन सचिव श्री अग्रवाल ने बताया कि नए मोटर वाहन वाहन अधिनियम को बिहार के जिलों में सख्ती से लागू किया गया। सड़क सुरक्षा नियमों को पालन कराने के लिए राज्यभर में विशेष जागरुकता अभियान चलाया गया, जिसका साकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्यभर में न सिर्फ जागरुकता अभियान चलाये जा रहे हैं बल्कि शहर के अतिरिक्त एनएच और एसएच पर हेलमेट-सीटबेल्ट जांच अभियान शुरु किया गया है और मोटर वाहन अधिनियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले को डीएल कैंसिलेशन की कार्रवाई की जा रही है। एनसीसी के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या
माह – 2018 में मृत्यु – 2019 में मृत्यु- कमी – प्रतिशत कमी
सितंबर – 459- 410 – 49 – 10.68%

अक्टूबर – 543 – 494 – 49 – 09.02%

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