BIHAR : ट्रेनिंग के बाद सिपाहियों को हर हाल में करना होगा हथियारबंद ड्यूटी
पटना। सिपाही बनते ही राइफल और कारबाइन की जगह कार्यालयों में तैनाती का जुगाड़ लगाने वालों की अब एक नहीं चलेगी। सिपाही का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें सशस्त्र बल में ड्यूटी करनी होगी। पुलिस मुख्यालय के इस आदेश के बाद जिला पुलिस में खलबली मची हुई है।
आदेश के मुताबिक कम से कम 5 साल तक सशस्त्र बल में तैनाती के बाद ही उन्हें किसी कार्यालय में प्रतियिुक्त किया जा सकता है। सिपाही के पद पर बहाल होनेवाले पुरूष या महिला कर्मी को सशस्त्र बल में काम करने का आदेश पुलिस मुख्यालय ने दिया है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कम से कम 5 साल तक उन्हें हथियार के साथ ड्यूटी करनी होगी। इस अवधि के बाद ही किसी भी सिपाही की प्रतिनियुक्ति पुलिस के किसी कार्यालय या शाखा में की जा सकती है। इससे पहले उन्हें दफ्तरों में तैनात नहीं करना है। आदेश के बाद वैसे सिपाहियों की तैनाती का पता लगाया जा रहा है जो वर्ष 2015 के बाद बहाल हुए हैं। एसपी द्वारा ऐसे सभी सिपाहियों को पुलिस लाइन में क्लोज करने के आदेश दिए गए हैं, जो किसी कार्यालय या शाखा में प्रतिनियुक्त हैं। यहां पुलिसकर्मियों को हथियार के साथ ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है और सशस्त्र बल में तैनाती के मुकाबले यहां काम करना आसान होता है।