कर्नाटक में हुक्का बेचने और इस्तेमाल करने पर लगी रोक, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई

कर्नाटक। हुक्का के खिलाफ राज्यों में कार्रवाई जारी है। अब कांग्रेस शासित कर्नाटक में सरकार ने हुक्का सामग्री बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला किया है। इससे पहले भी दिल्ली, महाराष्ट्र भारत के कई राज्यों में हुक्का के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा चुके हैं। कर्नाटक में तत्काल प्रभाव से सभी हुक्का सामग्री और शीशा के इस्तेमाल, खरीद, बिक्री, प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार के आदेश में कई स्टडीज का भी जिक्र किया गया है, जो दावा कर रहे हैं कि 45 मिनट तक हुक्का इस्तेमाल करना 100 सिगरेट फूंकने के बराबर है। अगर कोई सरकार के आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीओटीपीए 2003, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एक्ट 2006, कर्नाटक पॉइजन्स (पोजेशन एंड सेल्स) रूल्स 2015, फायर कंट्रोल एंड फायर प्रोटेक्शन एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, ‘आमतौर पर हुक्का का इस्तेमाल बंद जगहों पर होता है। कई लोग मुंह के जरिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हुक्का का इस्तेमाल करने वालों को हर्पीज, हेपेटाइटिस और अन्य बीमारियों में आने का खतरा रहता है।’ आदेश में हुक्का से जुड़ी सामग्रियां बेचने पर भी रोक लगाई गई है।
