बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को नहीं मिली राहत,झारखंड हाईकोर्ट ने सजा रखी बरकरार

पटना। महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को करारा झटका लगा है। झारखंड उच्च न्यायालय में मशरख के विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में हजारीबाग की निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।इस मामले में निचली अदालत ने महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह तथा उनके भाई दीनानाथ सिंह तथा रितेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।हालांकि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से रितेश सिंह को राहत मिली है। अदालत ने रितेश सिंह के खिलाफ निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले में संशोधन किया है।इस संबंध में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार के द्वारा अदालत में कहा गया कि इस मामले में निचली अदालत के निर्णय में कई त्रुटियां है।उनके खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है।निचली अदालत ने सिर्फ परिस्थिति वश साक्ष्य के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया है।अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है की मशरख के विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में तीनों दोषियों के अपील याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।इसके पूर्व निचली अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।विदित हो कि हजारीबाग जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ तीनों ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाते हुए 2017 में अपील याचिका दायर की थी।

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