पटना हाई कोर्ट में पेश नहीं होने पर सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी, जानिए पूरा मामला

पटना। देश में निवेशकों को रुपए नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वे नहीं आए। हाई कोर्ट के सामने वकील ने सुब्रत राय की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। जस्टिस संदीप कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वे कोर्ट नहीं आ सकते। निवेशकों ने हाईकोर्ट में रुपए लौटाने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है। इस मामले में कोर्ट ने 12 मई को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन सुब्रत राय ने अंतरिम आवेदन देकर पेशी से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। जस्टिस संदीप कुमार ने आदेश दिया था कि शुक्रवार को हर हाल में सुबह 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हाजिर होना होगा। कल अगर यह फिजिकली नहीं आए तो फिर हाईकार्ट इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा।
पटना हाईकोर्ट कल ने की थी सख्त टिप्पणी
जानकारी के मुताबिक, जस्टिस संदीप कुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुब्रत राय हाईकोर्ट से बड़े नहीं हैं। आज नहीं आ कर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। सवालिया लहजे में हाईकोर्ट ने कहा कि कौन हैं ये सुब्रत राय सहारा जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं। इन्हें कोर्ट आना होगा, ये देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं। वही सुब्रत राय की तरफ से वकील ने अंतरिम आवदेन जमा किया था। आवेदन के जरिए सुब्रत राय ने हाईकोर्ट से अपील की थी। अपील में कहा था कि मेरी उम्र 74 साल हो चुकी है। जनवरी महीने में ऑपरेशन कराया था। अभी भी बीमार हूं। इस कारण फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए। मुझे वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए। आवेदन के जरिए सहरा के मालिक ने यह भी कहा कि इंवेस्टर्स के रुपए लौटाने के लिए उनके पास डिटेल प्लान तैयार है। साथी तत्काल में वो 5 करोड़ रुपए जमा करने को भी तैयार हैं।

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