अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश को आप ने दी चुनौती, SC में याचिका दायर

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को आप के सुप्रीमो व CM केजरीवाल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दे की केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। वही इस अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। केंद्र सरकार के अध्यादेश के अनुसार, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी LG का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। ​​​​​​वही संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। वही केंद्र की ओर से अध्यादेश जारी करने के बाद आप नेताओं ने LG ऑफिस जाकर उनसे मिलने के लिए हंगामा किया था।
अध्यादेश के विरोध में AAP का कैंपेन
वही इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से एक दिन पहले गुरुवार को AAP ने अध्यादेश की कॉपियां जलाकर विरोध अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। आप के अनुसार, केजरीवाल 3 जुलाई को दिल्ली में पार्टी ऑफिस के बाहर अध्यादेश की प्रतियां जलाकर अभियान शुरू करेंगे। वही इस दौरान पार्टी के विधायक व मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 5 जुलाई को देश की सभी विधानसभाओं में अध्यादेश की कॉपी जलाकर विरोध किया जाएगा। फिर 6 से 13 जुलाई तक दिल्ली के चौराहों और मोहल्लों में आप नेता अध्यादेश जलाकर विरोध जताएंगे।
विपक्ष से समर्थन मांग रहे केजरीवाल
वही दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल देश भर की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं। JDU,RJD,TMC,शिवसेना, NCP,BRS और CPI और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसी पार्टियों ने संसद में अध्यादेश का विरोध करने पर सहमति जताई है। बता दे की केजरीवाल ने 23 जून को पटना में हुई विपक्ष की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया था।

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