August 12, 2025

समस्तीपुर में हत्या मामले में दो लोगों को उम्रकैद, कोर्ट ने 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया

समस्तीपुर । जिले में गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार ने हत्या मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद ये फैसला दिया है।

सजा पाने वाले आरोपियों में कल्याणपुर थाना के भगीरथपुर के बबलू महतो और सोनू महतो शामिल हैं। दोनों पर भगीरथपुर के ही श्यामलाल राय की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई में दोनों को दोषी पाने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। दोनों इस मामले में जेल में ही थे। दोनों को कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को छह छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

भगीरथपुर गांव में ही पांच नवम्बर 2019 को सुबह साढ़े नौ बजे वाटरवेज बांध पर अपराधियों ने गोली मार कर श्यामलाल राय की हत्या कर दी थी। इस मामले में रामलाल राय ने कल्याणपुर थाना में एफआईआर कराई थी।

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान दर्ज कराया। इस मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें से तीन अब भी फरार है।

फरार आरोपियों में सूरज महतो, हीरा महतो और जितेंद्र महतो शामिल है। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी रमेश प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष के विनोद कुमार सिंह ने कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखा।

You may have missed