बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 को मिली स्वीकृति, विज्ञापन के लिए ये है शर्त्तें

पटना। बिहार मंत्री परिषद ने बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तत्संबंधी प्रावधानों एवं उपबंधों को समाहित करते हुए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग बिहार सरकार के अन्तर्गत बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 बनाया गया है। उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, विभाग में सूचीबद्धता हेतु वेबसाईट का कम से कम 02 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा। ऐसी वेबसाइट जिनकी दर का निर्धारण भारत सरकार के डीएवीपी द्वारा किया गया हो, उसी दर पर विभाग में सूचीबद्धता हेतु उन्हें योग्य माना जाएगा। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में विज्ञापन पात्रता हेतु वेबसाईट बिहार विज्ञापन नियमावली 2016 की कंडिका-5, 6, एवं 7 (4) के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध की जायेगी। डीएवीपी में सूचीबद्ध वेबसाइटस भी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में इसी प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध की जाएंगी।
विभाग में उन वेबसाईटस को सूचीबद्ध किया जायेगा, जिनकी प्रति माह हिट्स की संख्या न्यूनतम 0.50 लाख यूनिक यूजर हिट्स होगी। उक्त गणना यूनिक यूजर प्रतिमाह के आधार पर की जाएगी। जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पर डोमेन नेम निबंधित होगा, उस व्यक्ति अथवा संस्था के प्रधान का आचरण प्रमाण पत्र सूचीबद्वता हेतु संलग्न करना अनिवार्य होगा। आचरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही उन्हें विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किए जाने हेतु संबंधित वेब माध्यम को सभी प्रमुख ब्राउजर्स (मोबाइल ब्राउजर्स सहित) से कम्पेटिबल होना अनिवार्य होगा ताकि न्यूज वेबसाइट की समाचार सामग्री सोशल साइट्स पर ससमय पढ़ी जा सके। विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता के उद्देश्य से वेब माध्यमों को यूनिक यूजर्स प्रति माह के आधार पर निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।
बताते चलें बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्रियों को विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केन्द्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए नोडल विभाग है। यह कार्य सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 के प्रावधानों के अनुरूप निष्पादित किया जा रहा है। लेकिन, तकनीक के विकसित होने से प्रचार-प्रसार के नित नये माध्यम भी विकसित हो रहे हैं। विकसित हो रहे नये माध्यमों पर विज्ञापन के रूप में राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों आदि का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से वेब मीडिया को सूचीबद्ध करने तथा इन पर विज्ञापन निर्गम की प्रक्रिया को निरूपित करने हेतु बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 गठित किये जाने की आवश्यकता थी।

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