December 5, 2025

12 सितंबर 2016 : पटना के बेऊर में हुई मार्बल कारोबारी हत्याकांड पर फैसला 16 मार्च को

पटना। पटना के बेउर इलाके में 12 सितंबर 2016 की रात अपराधियों ने मार्बल कारोबारी रामचंद्र झा को गोलियों से भून डाला था। इस कांड के करीब साढ़े चार साल बीतने के बाद अपने पति को हमेशा के लिए खो चुकीं जयंति झा को न्याय की आस जगी है। इस केस में कुल 7 आरोपी हैं जिनमें रामचंद्र झा का पार्टनर रंजीत उर्फ बिट्टू भी शामिल है। इन सभी के खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। मगर, अब इस केस में जल्द ही इंसाफ होने वाला है। गुरुवार को एडीजे-9 कुमार गुंजन के कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी को दोषी करार दिया है। हत्या के इस मामले में अब 16 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। उसी दिन सभी आरोपियों की सजा मुकरर की जाएगी।
बता दें मार्बल के कारोबार में रामचंद्र झा और रंजीत कुमार उर्फ बिट्टू पार्टनर थे। 2015 से ही इन दोनों के बीच लाखों रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी वजह रंजीत ने रामचंद्र झा की हत्या की प्लानिंग कर डाली। पहली बार में वह सफल नहीं हुआ तो उसने दूसरी बार में रुपये देकर शार्प शूटर्स को हायर किया। जब दुकान बंद कर रामचंद्र झा घर जा रहे थे, इसी दौरान को रास्ते में घेर कर सुपारी किलर्स ने गोलियों से भून दिया था। इस हत्याकांड में वारदात के कुछ घंटे बाद ही पटना पुलिस ने गोली चलाने वाले शार्प शूटर रोहित कुमार उर्फ जीतू को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जीतू से लंबी पूछताछ की थी। उसने काफी चौंकाने वाला खुलासा किया था कि रामचंद्र की हत्या की सुपारी उसके ही पूर्व पार्टनर रंजीत कुमार उर्फ बिट्टू ने दी थी। दोनों ने मार्बल का कारोबार पार्टनरशिप में शुरू किया था। लेकिन कुछ महीनों में ही रामचंद्र ने बिट्टू को साइडलाइन कर दिया था। इसी वजह से बिट्टू रामचंद्र का दुश्मन बन बैठा था। बिट्टू ने जीतू को रामचंद्र की हत्या करने के लिए 9 एमएए की पिस्टल भी दी थी।
इस केस में जांच करते हुए पुलिस के सामने रामचंद्र के पार्टनर रंजीत कुमार बिट्टू, संतोष कुमार, रंजन कुमार, भोला कुमार, अजय कुमार, भव्य प्रकाश उर्फ किंग और विक्की कुमार का नाम सामने आया था। एक-एक पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था और आज इन सभी को दोषी करार दिया गया। इनमें एक आरोपी संतोष कुमार इस केस में जमानत पर था, जो तारीख मिलने के बाद भी कोर्ट में मौजूद नहीं हो रहा था। इस पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही संतोष की जमानत को रद्द करते हुए उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया।

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