December 5, 2025

BIHAR : जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मियों को पटना हाईकोर्ट से राहत

पटना। गोपालगंज जिले के खजूरबानी जहरीली शराबकांड मामले में पटना हाइकोर्ट ने बर्खास्त 29 में से 10 पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। इस घटना को लेकर कुल 29 पुलिसकर्मी हटाए गए थे। बताते चलें कि 16 अगस्त, 2016 को गोपालगंज जिले के खजुरिया ग्राम में अवैध शराब पीने से 16 लोगों की जाने चली गई थी। इस मामले में गोपालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं बिहार की राजनीति अचानक गर्मा गयी थी। विपक्ष ने नीतीश सरकार को कठघरे में खड़ा किया था।
पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को विभिन्न पदों पर रहे पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने इस मामले में दस पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए राहत दी। इन पुलिसकर्मियों में मिथिलेश्वर सिंह, नीतीश कुमार सिंह, मनीष कुमार, सुनील कुमार श्रीवास्तव, चंद्रिका राम, धीरज कुमार राय, राज भारत प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह व नवल कुमार सिंह शामिल हैं। अदालत ने इनकी सेवा को तत्काल बहाल करने का भी आदेश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अवैध आदेश की वजह से सेवा से बाहर रहने की अवधि का पूरा वेतन और अन्य पारिश्रमिकों का भी हकदार याचिकाकर्ता होगा। हालांकि 10 पुलिसकर्मियों को राहत देने के पहले हाईकोर्ट ने पांच पुलिसकर्मियों को पहले ही राहत दे दी थी। इन पुलिसकर्मियों को डायरेक्टर जनरल सह इंस्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था।

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