कोरोना से जंग : बिहार में अब यहां-वहां थूका तो जेल जाने के लिए रहे तैयार, एडवाईजरी जारी

पटना।  कोरोना से जंग अब तेज हो गई है। जिस पर हम सबों को गंभीर होने की जरूरत है वर्ना जेल जाने को तैयार रहे। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आईसीएमआर, नई दिल्ली ने इस संबंध में एडवाईजरी भी जारी कर दी है। जिसमें बताया गया है कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। इसे देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर इसके उपयोग पर प्रतिबंध तत्काल लगाया जाना चाहिए। बिहार में तम्बाकू या गुटखा खाकर इधर-उधर सार्वजनिक स्थल पर किसी ने ‘थूक’ फेंका तो उसे छह महीने की जेल की सजा हो सकती है।
बता दें सूबे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगभग एक तिहाई जिलों के डीएम ने अपने जिले में सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।
भादवि की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुमार्ना किया जा सकता है।  यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी।
प्रतिबंध आदेश जारी करने वाले जिले
अरवल, जहानाबाद, पूर्णियां, मोतिहारी, शिवहर, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, कैमुर, खगड़िया, सुपौल और सारण। सभी जिलों में एसपी एवं डीडीसी सहित सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी सरकारी-गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है।

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