December 3, 2025

दिसंबर में हुए 6 बड़े बदलाव: कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे, एसबीआई का एम-कैश बंद, खत्म होगी पैन-आधार लिंक की डेडलाइन

नई दिल्ली। दिसंबर का महीना आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। वित्तीय नियमों से लेकर बैंकिंग सेवाओं और गैस सिलेंडर की कीमतों तक, छह बड़े परिवर्तन इस महीने से लागू हुए हैं। इन बदलावों का असर खास तौर पर टैक्स देने वालों, बैंकों के ग्राहकों और कारोबारियों पर पड़ेगा। आइए समझते हैं कि दिसंबर में क्या-क्या बदल गया है और इसका असर किस पर होगा।
पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख नजदीक
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। यह नियम उन लोगों पर लागू है जिनका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर जारी हुआ था। अगर कोई व्यक्ति इस समय सीमा तक लिंकिंग नहीं करता, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे इनकम टैक्स रिटर्न भरना, बैंकिंग में केवाईसी अपडेट करना, सरकारी सब्सिडी लेना और लोन प्रोसेस कराना कठिन हो जाएगा। पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया आसान है और इसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन नंबर, आधार नंबर और ओटीपी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। ध्यान रहे, लिंकिंग के दौरान निर्धारित जुर्माना भी जमा करना होगा।
आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में ब्याज दरों पर बड़ा फैसला संभव
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 से 5 दिसंबर तक चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार आरबीआई ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकती है, जिससे रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन सस्ते होंगे और ईएमआई में भी राहत मिलेगी। इससे पहले आरबीआई ने लगातार दो बैठकों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था और इसे 5.5 प्रतिशत पर बनाए रखा था। इससे पहले फरवरी, अप्रैल और जून की बैठकों में कुल मिलाकर 1 प्रतिशत की कटौती की जा चुकी है। अगर दिसंबर में भी कटौती होती है तो इससे बाजार और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी।
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने का अंतिम मौका
जो लोग निर्धारित तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 आखिरी अवसर है। अगर आप इस तिथि तक ITR नहीं भरते, तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है। साथ ही लोन के लिए आवेदन करने, वीजा के लिए दस्तावेज देने या सरकारी टेंडर भरने में भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा, यदि आईटीआर समय पर दाखिल नहीं किया जाता, तो टैक्स लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। कारोबारियों और पेशेवरों को इस अंतिम तारीख का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
टैक्स ऑडिट मामलों के लिए नई डेडलाइन
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने टैक्स ऑडिट वाले मामलों में ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। यह छूट उन लोगों के लिए है जिनके कारोबार का टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है या जिन पर टैक्स ऑडिट लागू होता है। इससे कई छोटे और मध्यम कारोबारियों को राहत मिलेगी।
एसबीआई ने बंद की एम-कैश सर्विस
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकप्रिय एम-कैश सेवा 30 नवंबर 2025 के बाद से पूरी तरह बंद कर दी गई है। यह सुविधा ग्राहकों को ऑनलाइन एसबीआई और योनो लाइट ऐप के जरिए तुरंत पैसे भेजने और क्लेम करने की सुविधा देती थी। अब इस सेवा के बंद होने के बाद ग्राहकों को यूपीआई, एनईएफटी या आईएमपीएस जैसे डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करना होगा। एसबीआई के इस कदम का असर उन लाखों ग्राहकों पर पड़ेगा, जो इस सुविधा के माध्यम से छोटे-बड़े भुगतान करते थे।
कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता
इस महीने से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी आई है। दिल्ली में इसकी कीमत 10 रुपए घटकर 1580.50 रुपए हो गई है, जबकि मुंबई में यह 10.50 रुपए कम होकर 1531.50 रुपए में मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटने से होटलों, रेस्टोरेंट्स और छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी। दिसंबर के महीने में हुए ये छह बड़े बदलाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी आर्थिक योजनाओं पर सीधा असर डालेंगे। चाहे टैक्स रिटर्न भरने की बात हो, बैंकिंग सुविधा का उपयोग, गैस सिलेंडर की कीमत या EMI का बोझ—हर बदलाव का प्रभाव अलग-अलग वर्गों पर पड़ेगा। इसलिए इन सभी परिवर्तनों की जानकारी रखना और आवश्यक कार्य समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है।

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