राहुल गांधी के खिलाफ फैसला देने वाले जज का ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात से पटना भेजने की सिफारिश

नई दिल्ली। मोदी सरनेम वाले केस में राहुल गांधी के खिलाफ फैसला देने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जज हेमंत एम प्रेक्षक को पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। हालांकि अभी तक ट्रांसफर की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हेमंत एम प्रेक्षक गुजरात हाईकोर्ट के जज हैं। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को जब निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनायी थी तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जज हेमंत एम प्रच्छक की बेंच ने राहुल गांधी की अपील को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो साल की सजा सुनायी थी। उन्होंने इस मामले को पहले सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। उसके बाद राहुल गांधी हाई कोर्ट का रुख किया था।

गुजरात हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक की बेंच ने 66 दिन के बाद फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी को दोषी ठहराने का ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था। जस्टिस हेमंत प्रेक्षक की बेंच ने कहा था-निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं हैं। इसलिए राहुल गांधी का आवेदन खारिज किया जाता है। जस्टिस हेमंत प्रेक्षक 2021 में गुजरात हाईकोर्ट के जज बने थे। वे लंबे समय तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वकील के तौर पर हाईकोर्ट में काम कर चुके हैं। राहुल गांधी मामले में फैसला सुनाने के बाद वे देश भर में चर्चा में आये थे। वैसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के कुल 9 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। इसमें गुजरात हाईकोर्ट के जज समीर दवे को राजस्थान, जस्टिस कुमारी गीता गोपी को मद्रास और जस्टिस अल्पेश वाई कोग्जे को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गयी है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के भी चार जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है।

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