बिहार बोर्ड को पटना हाईकोर्ट का फटकार : देने होगा दो लाख हर्जाना राशि, जाने क्या है पूरा मामला
पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने BSEB पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दे कि मनोज कुमार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए HC के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने अपना फैसला सुनाया। वही कोर्ट ने आदेश दिया है की इस जुर्माना राशि को BSEB द्वारा एक महीने के भीतर जमा कराए साथ ही साथ मुकदमा खर्च के नाम पर याचिकाकर्ता को 25 हजार रुपए देने का निर्देश दिया है। बता दे की यह पूरा मामला BSEB की लापरवाही से जुड़ा है। दरअसल, याचिकाकर्ता की बेटी ने साल 2017 में BSEB से मैट्रिक की परीक्षा दी थी। जब परिक्षा का रिजल्ट आया तो उसे संस्कृत विषय में फेल बताया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता की बेटी सदमे में आ गई और उसने पढ़ाई छोड़ दी। बाद में याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जानकारी मांगी। करीब 18 महीने बाद बिहार बोर्ड ने जानकारी दी कि उनकी बेटी को संस्कृत विषय में 77 नंबर मिले हैं। वही बोर्ड की इस लापरवाही के कारण छात्रा के दो साल बर्बाद हो गए। वही हाईकोर्ट में बिहार बोर्ड के वकील ने बताया कि छात्रा को 77 अंक मिले थे लेकिन मार्क्सशीट में सिर्फ 3 नंबर दिए गए थे, जिसके कारण वह फेल हो गई थी। बोर्ड के इस लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण फर्स्ट क्लास से पास हुई छात्रा को फेल बताकर उसका करियर खराब किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बोर्ड पूरे मामले की जांच कर दोषी अधिकारी से जुर्माने की राशि वसूल करे।


