बिहार पुलिस ने मैरेज हॉल सीसीटीवी लगाने का जारी किया आदेश, हर्ष फायरिंग करने पर होगी सख्त कार्रवाई

पटना। बिहार में बढ़ते हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस अब सख्त रूप अपना रही है। मामले को लेकर एडीजी मुख्यालय लॉ एन्ड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा की शादी समारोह स्थलों, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजनों में हर्ष फायरिंग की घटना पर बिहार पुलिस लगाम लगाएगी। उन्होंने कहा की शादी समारोह का आयोजन होने वाले स्थलों, होटलों, बैंकट हॉल को पुलिस एक सूचि पत्र देगी। जिसमे हर्ष फायरिंग की घटना की सूचना स्थानीय थाने की पुलिस को देनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा की सभी कार्यक्रम स्थल सीसीटीवी से लैस रहेंगे। यह भी जांच किया जायेगा की सीसीटीवी कार्यरत हैं या नहीं। लाइसेंसी हथियार या गैर लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग हुई तो कार्रवाई होगी। बिहार के सभी थानों को आग्नेयास्त्र अनुग्यपति धारको के निर्गत लाइसेंस का रेगुलर जाँच करने का निर्देश दिया गया है। हर्ष फायरिंग हुई तो लाइसेंस धारक पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस समारोह स्थलों पर भी अपनी पैनी निगाह रखेगी। एडीजी ने कहा की हर्ष फायरिंग करना अपराध हैं।
