मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या को राज्य के 1800 स्वास्थ्य केंद्र जल्द होंगे बंद, जानें पूरा मामला

पटना। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य के 1,800 स्वास्थ्य केंद्रों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करने में विफल रहने पर उन्हें बंद करने के लिए नोटिस जारी कर रहा है। बीएसपीसीबी के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने कहा कि राज्य के छह जिलों में इन केंद्रों को निपटान के लिए निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 15 दिनों की मोहलत के साथ बंद करने का प्रस्तावित निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ये 1800 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं या केंद्र राज्य में सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) में चिकित्सा अपशिष्ट के वैज्ञानिक भंडारण, परिवहन और उपचार से संबंधित मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो बीएसपीसीबी उन्हें बंद करने का आदेश देगा। जानकारी के अनुसार, पटना में सबसे अधिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, इसके अलावा भोजपुर, बक्सर, नालंदा, रोहतास और कैमूर जिले भी इसमें शामिल हैं। जिसके बाद बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित जिलाधिकारियों को उनके संबंधित जिलों में इन दोषी चिकित्सा केंद्रों को नोटिस भेजे जाने की सूचना दी गई है।

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