BIHAR : सीबीआई ने बढ़ायी लालू की मुश्किलें, सीआरपीसी 427 को आधार बना जमानत का किया विरोध

CENTRAL DESK : चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। लालू यादव की ओर से दायर की गयी जमानत के खिलाफ सीबीआई ने हलफनामा दायर कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। लालू यादव के वकील के मुताबिक, लालू प्रसाद को अक्टूबर में जमानत मिल सकती है। वहीं सीबीआई ने जमानत के खिलाफ अदालत में हलफनामा दायर कर दिया है।
सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत के खिलाफ अदालत में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि सजा की अवधि पूरी नहीं होने का तर्क दिया है। अपने हलफनामे में सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 को आधार बनाया है। हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला के चार मामलों में अलग-अलग सजा हुई है। लेकिन, अदालत ने सभी सजा अलग-अलग चलाने का आदेश दिया है। इस कारण सभी सजा एक साथ नहीं दी जा सकती। साथ ही कहा गया है कि लालू प्रसाद की ओर से सभी सजा एक साथ चलाने के लिए अदालत में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 427 के तहत उन्हें आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इधर, लालू प्रसाद की ओर से भी हलफनामे का विरोध करते हुए कहा गया है कि सीबीआई ने चारा घोटाला के किसी मामले में यह मुद्दा नहीं उठाया है। इससे पहले लालू प्रसाद को दो मामले में आधी सजा काटने पर हाईकोर्ट जमानत दे चुका है। इस कारण सीबीआई की दलील सही नहीं है।
बता दें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर 9 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई में हाईकोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है।

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