शून्य कारोबार करने वाले अब एसएमएस से दाखिल कर सकेंगे रिटर्न : सुशील मोदी

पटना। लॉकडाउन के कारण जीएसटी के अंतर्गत शून्य कर देने वाले कारोबारियों को केन्द्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि शून्य कारोबार करने वाले कारोबारी अब केवल एसएमएस से रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इस निर्णय से बिहार के 70 हजार कारोबारी लाभान्वित होंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने शून्य करदेयता वालों के लिए मासिक विवरणी दाखिल करने की बाध्यता खत्म करते हुए उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने की सहूलियत दी है। बिहार में कुल करदाताओं की संख्या 4.32 लाख हैं। इसमें पिछले साल 70 हजार ने शून्य रिटर्न दाखिल किया था, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। वैसे बिहार के 89 प्रतिशत करदाताओं से जीएसटी का कुल 11 प्रतिशत और 20 फीसदी बड़े करदाताओं से 89 प्रतिशत कर प्राप्त होता है।
मोदी ने कहा कि पहले हर एक करदाता को अगर उनकी करदेयता शून्य है तब भी उन्हें मासिक विवरणी दाखिल करने के लिए जीएसटीएन के पोर्टल पर लॉग इन कर प्रत्येक माह जीएसटीआर-3बी फार्म के अनेक कॉलम को भरना होता था। लेकिन, अब वे अपने निबंधित मोबाइल से 14409 पर एसएमएस करेंगे तो उन्हें एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे कंफर्म करने पर उनकी विवरणी दाखिल समझी जाएगी। मोदी ने बताया कि कम्पोजिशन स्कीम में शामिल करदाताओं के अतिरिक्त हर करदाता को जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर-3बी फार्म भरना अनिवार्य है, जिसके आधार पर वे कर का भुगतान करते हैं। अगर वे निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 50 रुपए प्रतिदिन तथा शून्य करदेयता की स्थिति में भी 20 रुपए प्रतिदिन की दर से दंड का भुगतान करना होता है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी भी हैं, जिन्होंने निबंधन तो करा लिया परंतु उनकी कोई करदेयता नहीं है, फिर भी उन्हें विवरणी दाखिल करनी पड़ी हैं।
