बिहार : लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं

पटना। बिहार में लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं है। बिहार सरकार ने लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है, इसलिए जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले वर्ना न्यूनतम छह महीने और अधिकतम दो साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही एक हजार रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। लॉक डाउन को लेकर वैसे तो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 तक कार्रवाई का प्रावधान है और आईपीसी की धारा 188 लगायी जा सकती है, पर इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 269 और 270 की धारा के तहत भी आप पर मुकदमा हो सकता है, क्योंकि नेगलिजेंस यानी लापरवाही से संबंधित है।
बता दें गृह मंत्रालय की ओर से दूसरी बार मुख्य सचिव कार्यालय को इस आशय का पत्र मिला है कि लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोपियों को गिरफ्तार करें। यही नहीं लॉकडाउन में निकले लोग अगर फर्जी तरीके से कोई बात करते हैं तो भी उन पर कार्रवाई को कहा गया है।
कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों की संख्या में अचानक तेजी आने की वजह से मुख्य सचिव ने लॉकडाउन के आदेश पर सख्ती से अमल का निर्देश दिया है। पुलिस के स्तर पर इसका अनुपालन किस तरह से हो रहा है उसकी मॉनीटरिंग को कहा गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मामलों का फीडबैक नियमित तौर पर सभी जिलों से आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जा रहा है।

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