December 5, 2025

BIHAR : चर्चित मुंगेर पुलिस गोलीकांड पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर नीतीश सरकार से मांगा जवाब; जल उठा था शहर, DM-SP पर हुई थी कार्रवाई

munger goli kand file photo

पटना। बिहार के मुंगेर जिला में दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में एक युवक अनुराग की मौत मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में 10 मार्च से रोजाना सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने अमरनाथ पोद्दार की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। बता दें पिछले वर्ष मुंगेर शहर के दीनदयाल चौक पर मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस पर पुलिस फायरिंग के दौरान आवेदक के 18 वर्षीय पुत्र की गोली लगने से मौत हो गयी थी। यह घटना बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के एक दिन बाद हुई थी। घटना के बाद पूरा क्षेत्र आगजनी व प्रदर्शनों को दौर शुरू हो गया था। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चुनाव में नीतीश सरकार को निशाने पर ले लिया था और चुनाव आयोग ने इस मामले में मुंगेर की तत्कालीन एसपी लिपि सिंह (जदयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह की बेटी) और डीएम राजेश मीणा को तत्काल हटा दिया था।
गौरतलब है कि आवेदक ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को आवेदक को अर्जी वापस लेने तथा पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने का आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट को दायर अर्जी पर जल्द सुनवाई कर फैसला देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अलोक में आवेदक ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। कोर्ट ने दायर अर्जी पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट से अंतिम सुनवाई करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने मामले पर लगातार सुनवाई करने के लिए आगामी 10 मार्च की तारीख तय की है।

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