January 7, 2026

पटना पुलिस के थानेदार,भागलपुर के जेल सुपरिंटेंडेंट समेत एक एसआई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में रिट, इनकाउंटर की साजिश समेत अपहरण के आरोप

पटना।पटना पुलिस के सस्पेंड थानेदार मंजीत ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई है।मंजीत ठाकुर तथा भागलपुर जेल के सुपरिंटेंडेंट नीरज झा के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। यह याचिका हिस्ट्रीशीटर अविनाश श्रीवास्तव की पत्नी की ओर से दायर की गई है। जिसमें भागलपुर जेल से रिहा होने के बाद उनके पति के अपहरण,फर्जी इनकाउंटर की साजिश तथा हथियार प्लांट करके उन्हें फंसा कर दोबारा जेल भेजने की साजिश रचने का है।

उल्लेखनीय है कि अविनाश श्रीवास्तव जो कि एक केस में भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद थे जो जमानत पर विगत 29 नवम्बर को 10:57 बजे जेल गेट से बाहर निकाला गया।इसके बाद अविनाश श्रीवास्तव द्वारा ई-रिक्शा रूकवाया और उसी समय सादे लिबास में दो लोग आये और अविनाश श्रीवास्तव को पकडने लगे।इसके दौरान दोनों में हाथापाई भी हुई और जिसके कारण ई-रिक्शा उलट गया।

फिर दोनों व्यक्तियों द्वारा अविनाश श्रीवास्तव को एक फोर व्हीलर गाडी में बैठा लिया गया। जिसके बाद बरौनी रिफाईनरी से लगभग 1 कि०मी० पहले एक होटल में दोनों लोग खाना खाया। उसके बाद एनटीपीसी थाना लेकर गये और पीछे के रास्ते से थानाध्यक्ष के कार्यालय में लेकर गये।

 

वहां लगभग 1 घंटा रखा गया। फिर सबलपुर थाना लेकर जाया गया और वहां के थाना प्रभारी से दोनों लोग अविनाश श्रीवास्तव को इनकाउंटर करने के लिए बात कर रहे थे ,लेकिन सबलपुर के थानाप्रभारी के द्वारा इंकार कर दिए कि मेरे ऐरिया मे इनकाउंटर नहीं कर सकते।

 

इसके कुछ देर के बाद से कुछ लोग आये और दोनों व्यक्तियों को पिस्तौल एवं गोली दिया। फिर अविनाश श्रीवास्तव को गुरुद्वारा, पटना सिटी लेकर जाया गया और वहीं लगभग 1 घंटा रखा गया।फिर अंधेरा होने पर चौक थाना में पीछे के रास्ते से लेकर जाया गया। वहां पता चला कि एक व्यक्ति का नाम श्री मनजीत ठाकुर, थानाध्यक्ष, चौक थाना, पटना सिटी एवं दुसरे व्यक्ति का नाम स०अ०नि० गौरव कुमार है।

 

दिनांक 01.12.2025 के मध्यरात्रि मे अविनाश श्रीवास्तव को थानाध्यक्ष एवं अन्य लोगों के द्वारा ROB के पास ले जाया गया और वहीं पर अविनाश श्रीवास्तव के पैन्ट के पॉकेट में 6 गोली एवं कमर मे एक देशी कटटा रख दिया गया और फिर विडियो बनाया गया।यह कहा गया कि जैसे बोले हैं वैसे ही बयान देना है, नहीं तो इनकाउंटर कर देंगें। इसके डर अविनाश श्रीवास्तव ने विडियों मे अपना कथित आरोप स्वीकार किया।

 

इसके बाद फिर सुबह में अविनाश श्रीवास्तव को चौक थाना कांड संख्या-502/2025 धारा-25 (1-b) (a), 26 आर्म्स एक्ट में भेजा गया।

 

अविनाश श्रीवास्तव के पत्नी ने हाइकोर्ट अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार के द्वारा कोर्ट से प्रार्थना की है कि उनके पति के अपहरण करके इनकाउंटर करने का प्लान श्री मनजीत ठाकुर, थानाध्यक्ष, चौक थाना, पटना सिटी एवं गौरव कुमार, स०अ०नि एवं अन्य लोगों द्वारा की गयी है । उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की है कि इस मामलें की सुनवाई व गहन जाँच मोबाइल टावर लोकेशन एवं सीसीटीवी फुटेज की जांच कोर्ट द्वारा करा कर दोषी लोगों को सजा दी जाए।

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