विधानसभा में आज सरकार पेश करेगी एंटी पेपर लीक विधेयक, 10 साल जेल से लेकर एक करोड़ लगेगा जुर्माना

पटना। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार 6 विधेयक पेश कर सकती है। इसमें सबसे अहम है एंटी पेपर लीक बिल। जिसे सरकार की तरफ से बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक-2024 नाम दिया गया है। इसमें पेपर लीक करने पर 10 साल जेल से लेकर एक करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बिल के मुताबिक, अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेवल धाराएं लगाई जाएंगी। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। नए नियम के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। इसके साथ ही नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच सरकार किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकती है। अगर परीक्षा में गलत तरीके से कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं या फिर नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके लिए कम से कम तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परीक्षा में शामिल सेवा प्रदाता अगर पेपर लीक कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए एक करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही परीक्षा की लागत को भी सर्विस प्रोवाइडर से ही वसूल किया जाएगा। इसके अलावा, 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2024, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक-2024, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक-2024, बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 को सरकार सदन में पेश कर सकती हैं। इसके बाद इन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को विशेष राज्य के दर्जे पर घेर सकता है। बिहार सरकार के विशेष राज्य या विशेष पैकेज की मांग को केंद्र सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इस तरह की कोई योजना नहीं है। इसके बाद से सदन के बाहर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है।

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