नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में कल डाले जाएंगे वोट, पटना में 10 नगर परिषद और दो नगर पंचायत में होगा मतदान

पटना। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान रविवार को होगा। जानकारी के अनुसार पहले चरण में राज्य की 156 नगर निकायों में 18 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में ही 224 नगर निकायों में से 69.6 प्रतिशत नगर निकायों का चुनाव करा लिया जाएगा। पहले चरण में 68 नगर परिषदों और 88 नगर पंचायतों में मतदान होगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा। पहले चरण के मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। वही पटना में 10 नगर परिषद व दो नगर पंचायत में रविवार को मतदान है। 327 वार्डों के लिए 776 बूथों पर सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू होगी। इसमें चलंत बूथों की संख्या 75 है। वोटिंग में 6,25,836 वोटर पार्षद, उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद पद के लिए मतदान करेंगे। नगर परिषद संपतचक, मसौढ़ी, बाढ़, खगौल, दानापुर निजामत, मोकामा, फुलवारीशरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर व बिहटा के अलावा नगर पंचायत पालीगंज व पुनपुन में मतदान होगा। वोटिंग के लिए 15 आदर्श बूथ बनाये गये हैं। शुक्रवार की शाम पांच बजे इन इलाके में चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव संपन्न कराने के लिए रिजर्व सहित 5160 मतदान दल कर्मियों तथा 336 पीसीसीपी कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रथम चरण में काउंटिंग टेबल की कुल संख्या 315 और रिजर्व सहित मतगणना कर्मियों की कुल संख्या 1044 है। वही एक पद के लिए एक ईवीएम (बीयू-सीयू) का इस्तेमाल होगा। इस तरह से मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद एवं पार्षद पदों के लिए तीन अलग-अलग ईवीएम हर मतदान केंद्र पर होंगे। मतदान के लिए अलग-अलग कंपार्टमेंट में बीयू (बैलेट यूनिट) रखे जाएंगे।
प्रत्येक मतदान केंद्र पर रहेंगे छह अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह के अनुसार नगर परिषद संपतचक, मसौढ़ी, बाढ़, खगौल, दानापुर निजामत, मोकामा, फुलवारीशरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर एवं बिहटा के साथ ही नगर पंचायत पालीगंज एवं पुनपुन में सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर छह अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। निकायवार बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर एसडीओ एवं एसडीपीओ 17 दिसंबर को संयुक्त ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद मतदान कर्मी सामग्री के साथ प्रस्थान करेंगे।
मतदान के दिन इन गाड़ियों का हो सकेगा परिचालन
निजी वाहन मालिक वोट के लिए परिवार के साथ जा सकेंगे लेकिन गाड़ी उन्हें मतदान केंद्र से दो सौ मीटर दूर ही पार्क करना होगा। सार्वजनिक बस सेवा, हवाई अड्डा, स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल जाने के लिए टैक्सी, टेंपो आदि का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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