अब घर बैठे ONLINE जमा करें ई-चालान की राशि, पटना सहित पूरे बिहार में लागू की गई व्यवस्था

पटना। मोटरवाहन अधिनियमों व यातायात नियमों के उल्लंघन में ई-चालान कटने पर जुर्माने की राशि कहीं से भी घर बैठे आसानी से आनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने राज्यभर में आॅनलाइन व्यवस्था शुरू की है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
चालानिंग प्रक्रिया में आयेगी पारदर्शिता
परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि ई चालान आनलाइन किये जाने से बिहार एवं दूसरे राज्यों के वाहन चालकों का बिहार में ई चालान कटने पर जुर्माने की राशि जमा करने में काफी सहूलित होगी, साथ ही इससे चालानिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी।
दूसरे राज्यों के ट्रक चालकों को जुमार्ना राशि जमा करने नहीं आना होगा बिहार
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई चालानिंग की व्यवस्था पूर्व से पटना सहित सभी जिलों में लागू है। अब यातायात उल्लंघनकर्ता आनलाइन जुर्माने की राशि जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार मोटरवाहन अधिनियमों के उल्लंघन में दूसरे राज्यों के ट्रक चालकों एव अन्य वाहन चालकों का बिहार में ई चालान कटने पर तत्काल पैसा जमा करने में सक्षम नहीं हो पाते थे। वैसी स्थिति में जुर्माना का पैसा जमा करने के लिए उन्हें बिहार आना पड़ता था। ऐसे में दूसरे राज्यों के ट्रक आपरेटरों द्वारा लंबे समय से ई चालान आॅनलाइन करने की मांग की जाती रही है। उनके मांगों के मद्देनजर ई चालान आनलाइन किये जाने से लोगों को जुर्माना राशि जमा करने के लिए किसी कार्यालय में जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। बल्कि अपनी सुविधानुसार आनस्पॉट या आनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई चालान काटा जा रहा है।

ऐसे जमा करें आनलाइन ई चालान की राशि


1. वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं।
2. चालान डिटेल्स में चालान नंबर/वाहन का नंबर/डीएल नंबर इन तीनों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक करें और नंबर भरें।
3. कैप्चा भरने के बाद गेट डिटेल्स को क्लिक करें।
4. मोबाइल वेरिफिकेशन पेज पर मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट क्लिक करें।
5. स्क्रीन पर मिनीस्ट्री आॅफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का पेमेंट गेटवे खुलेगा, जिसमें ओग्रास सलेक्ट कर कंटीन्यू करें।
6. ई पेमेंट और बैंक का चयन कर आगे बढ़ें।
7. नेटबैंकिंग/ कार्ड का चयन कर पेमेंट करें।

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