December 3, 2025

मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बरकरार : दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं इससे पहले सोमवार को ED मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वही इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बता दे की दिल्ली HC ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए CBI मामले में सिसोदिया जमानत याचिका खारिज कर दी थी।।
गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं सिसोदिया : HC
बता दे की सिसोदिया की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए आप नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा- मनीष सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वह गवाहों को प्रभावित करेंगे। वही ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा की अदालत मामले की जांच के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनकी रिहाई चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और प्रगति को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है। वही इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक के लिए बढ़ा दी थी। उन्हें आबकारी घोटाले से जुड़े ED के मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था। वही इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से कुर्सी, टेबल और किताबें उपलब्ध कराने की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी, टेबल और किताबें प्रदान करने के सिसोदिया के अनुरोध पर विचार करें। बता दें कि सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। वही इसके बाद ED मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करते हुए जेल से गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। वही इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च, 2023 को उनकी जमानत याचिका दायर की थी।

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