शराब घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल सकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ईडी आज सिसोदिया को कोर्ट लेकर पहुंची थी। सीबीआई द्वारा दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों तथा संस्थाओं को नामजद किया था। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी ने भी सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज कर फरवरी 2023 में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा इस साल जुलाई में नीति को वापस ले लिया गया था। इससे पहले मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से लिखी चिट्ठी कल सामने आई थी। इसमें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहा था कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था, ‘मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया ने स्पेशल जज एम के नागपाल से यह भी कहा था कि अगर अदालत उन्हें जमानत देने का फैसला करती है तो वह अदालत की किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार हैं। सिसोदिया शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में हैं। वे अभी तिहाड़ में बंद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी ने केजरीवाल को 9 समन भेजा था। वे एक भी समन पर पेश नहीं हुए। इस दौरान ईडी और केजरीवाल दोनों समन को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब किया।

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