BIHAR : पंचायतों का अधिकार नौकरशाहों को देने पर हाईकोर्ट में चुनौती
पटना। पंचायत कानून में संशोधन तथा पंचायतों का अधिकार नौकरशाह को दिये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अधिवक्ता प्रियंका सिंह की ओर से यह अर्जी दायर की गई है। इसके पूर्व हाईकोर्ट प्रशासन ने ई-मेल से अर्जी दायर करने की अनुमति अधिवक्ता प्रियंका सिंह को दी।
अपने अर्जी में प्रियंका सिंह ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत चुनाव पूर्व के पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व करा लेना है, नहीं तो पंचायत का कार्यकाल समाप्त होते ही पंचायत के सदस्यों का पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। किसी भी हाल में पंचायत का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ सकता है, जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं कर दिया जाए।
उनका कहना है कि पंचायती कानून में संशोधन कर जो प्रावधान लाया गया है, वह संविधान के खिलाफ है। सरकार को चाहिए कि समय पर पंचायत का चुनाव करा ले और चुनाव समय पर नहीं होने की स्थिति में पंचायत का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाये। ताकि पंचायत का अधिकार नौकरशाहों को नहीं दिया जाये। पंचायती कानून लागू करने के बाद अब फिर से नौकरशाह के हाथों में पंचायत का अधिकार दिया जाना ठीक नहीं रहेगा।


